प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष[वापस जाएं]

जम्मू व कश्मीर राज्य में बाल अधिकार सुरक्षा हेतु प्रायोगिक कार्यक्रम

प्रधान मंत्री ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक वर्ष की अवधि हेतु प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 99.20 लाख रुपए की राशि का अनुमोदन किया है। इस योजना को तीन साल के लिए बढ़ाया गया है। यह योजना गृह मंत्रालय के तहत बाल अधिकारों की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग द्वारा कार्यान्वित की जाती है। योजना का उद्देश्य जम्मू व कश्मीर में बाल अधिकारों की सुरक्षा हेतु प्रायोगिक कार्यक्रम शुरु करना है, जिसमें शिक्षा के अधिकार पर जोर दिया जाएगा। अब तक 99.20 लाख रुपए जारी दिए गए हैं। यह योजना 31.7.2013 से बंद कर दी गई है।