प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा
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भारत के प्रधानमंत्री संघ सरकार (संघीय) के प्रमुख के रूप में भारत के राष्ट्रपति, जो राज्य के प्रमुख हैं, से अलग है। चूंकि भारत में संवैधानिक लोकतंत्र का वेस्टमिंस्टर मॉडल अपनाया गया है, अत: प्रधानमंत्री को भारत संघ (संघीय) सरकार के दैनिक कामकाज की देखरेख करनी होती है।
प्रधानमंत्री को इस कार्य में उनकी मंत्रियों की परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें कैबिनेट मंत्रियों के साथ स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, राज्य मंत्री शामिल है, जो कैबिनेट मंत्रियों और उप मंत्रियों के साथ कार्य करते हैं।
प्रधान मंत्री कार्यालय
भारत के राष्ट्रपति द्वारा पार्टी या गठबंधन के उस नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो लोक सभा (भारतीय संसद के निचले सदन) का बहुमत हासिल करता है। यदि किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो सबसे बड़ी एक पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, किन्तु उसे अंतत: लोक सभा में विश्वा स मत प्राप्त करना होता है। मंत्रियों की केंद्रीय परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। प्रधानमंत्री राज्य सभा (संसद के उच्चर सदन) या लोकसभा का सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री के रूप में, वह उस सदन का नेता है जिसका वह सदस्य है। प्रधानमंत्री भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष भी होता है।
मंत्री परिषद के प्रमुख के रूप में, प्रधानमंत्री सभी मंत्रालयों के कार्य की देखरेख करते हैं। वे मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, जो आम तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित की जाती हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर कार्य करता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय को 'पीएमओ' के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, यह स्थित है:
साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल,
नई दिल्ली.
भारत - 110011.
टेलीफोन: 91-11-23012312.
फैक्स: 91-11-23019545 / 91-11-23016857.
साउथ ब्लॉक दो सचिवालय के ब्लॉकों में से एक है (दूसरे को नॉर्थ ब्लॉक के रूप में जाना जाता है) यह राष्ट्रपति भवन अर्थात भारत के राष्ट्रपति के निवास के बगल में स्थित है।
पीएमओ द्वारा प्रधानमंत्री को सचिवालयीन सहायता प्रदान की जाती है। इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव करते हैं। पीएमओ में भ्रष्टाचार विरोधी इकाई और शिकायतों से निपटने के लिए सार्वजनिक स्कं ध शामिल हैं।
प्रधानमंत्री के पास जमा करने के लिए अपेक्षित फ़ाइलों की विषय - वस्तु इस पर निर्भर करती है कि उनके पास उस मंत्रालय का प्रत्यक्ष प्रभार है या क्या एक कैबिनेट मंत्री हैं अथवा उस मंत्रालय के प्रभारी एक राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं।
दूसरे मामले में अधिकांश मुद्दों को कैबिनेट मंत्री / प्रभारी राज्य मंत्री मंत्री द्वारा निपटाया जाता है। केवल महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों के लिए, जिनके प्रति मंत्री संवेदनशील है, उन्हें आदेश या सूचना के लिए प्रधानमंत्री के पास जमा किया जाना चाहिए, जिन्हें पीएमओ में प्राप्त किया जाता है।
उन मामलों में जहां प्रधानमंत्री मंत्री ही प्रभारी मंत्री हैं, मंत्रालय के अनुमोदन की आवश्यकता का प्रत्यायोजन राज्य / उप मंत्री को सौंपा नहीं गया है, यदि कोई हो, इन्हें आदेश के प्रस्तुरत किया जाता है। प्रधानमंत्री पारंपरिक रूप से अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा विभाग और कार्मिक, लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री होते हैं।
चूंकि प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष है, अत: प्रासंगिक फ़ाइलें उनकी टिप्पणियों और निकासी के लिए पीएमओ को अग्रेषित की जाती हैं।
कुछ महत्वपूर्ण मामले जिनमें कि प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित हैं:
(क) रक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे;
(ख) सजावट, दोनों नागरिक और रक्षा, जहां राष्ट्रपति के अनुमोदन की आवश्यकता होती है;
(ग) सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे;
(घ) विदेशों में मिशन पर भारतीय प्रमुखों की नियुक्ति के प्रस्ताव और भारत में तैनात मिशन के विदेशी प्रमुखों के लिए करार प्रदान करने हेतु अनुरोध;
(ङ) मंत्रिमंडल सचिवालय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय;
(च) राज्यि प्रशासनिक ट्रिब्यूीनलों और केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनलों, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, सांविधिक / संवैधानिक समितियों के सदस्यों की नियुक्ति, विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े आयोगों में नियुक्ति;
(छ) नीति सिविल सेवाओं और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित सभी नीतिगत मामले;
(ज) प्रधानमंत्री द्वारा राज्यों के लिए घोषित विशेष पैकेजों की निगरानी प्रधानमंत्री कार्यालय में की जाती है और इसकी आवधिक रिपोर्ट प्रधानमंत्री को पेश की जाती है; और
(झ) सभी न्यायिक नियुक्तियां जिनके लिए राष्ट्रपति के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
संसदीय प्रश्न
उन मंत्रालयों और विभागों से संबंधित संसदीय प्रश्न जिनके प्रभारी मंत्री स्वतयं प्रधानमंत्री हैं, उनके उत्तर स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा नामित राज्यमंत्री द्वारा दिए जाते हैं जिन्हें इस प्रयोजन हेतु नामित किया गया है।
प्रधानमंत्री कोष
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) और राष्ट्रीय रक्षा कोष (एनडीएफ) सीधे पीएमओ से प्रचालित किए जाते हैं।