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June 20, 2013
नई दिल्ली

प्रधानमंत्री की अपील

मेरे प्यारे देशवासियों,

आप सभी जानते हैं कि बादल फटने और अप्रत्याशित बाढ़ ने उत्तराखंड में जबरदस्त विनाश का कहर बरपाया है। बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं और करोड़ों रुपये की संपत्ति बर्बाद हो गई है। केन्द्र सरकार बचाव और राहत कार्यों के लिए राज्य सरकार को हर संभव सहयोग और सहायता पहुंचा रही है।

2. संकट की इस घड़ी में आपदा प्रभावितों को हमारी मदद की जरूरत है ताकि उन पर आई इस प्राकृतिक विपदा का मुकाबला किया जा सके, उनकी जिंदगियों को बचाया जा सके और उनको फिर से बसाया जा सके। मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि वे उत्तराखंड में हमारे पीड़ित भाइयों और बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों और संकट की इस घड़ी में उन्हें मदद देने के राष्ट्रीय प्रयासों का हिस्सा बनें।

3. मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि वे प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में उदारतापूर्वक अंशदान दें।

उक्त अंशदान "प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष" के नामे चैक अथवा ड्राफ्ट से किया जाए और उसे प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लाक, नई दिल्ली-110011 को भेजा जाए। राष्ट्रीयकृत बैंक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के पक्ष में देय ड्राफ्टों को तैयार   करने पर कोई शुल्क नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट www.archivepmo.nic.in/drmanmohansingh के जरिये ऑनलाइन अंशदान किया जा सकता है।

अंशदान निम्नलिखित बैंकों की शाखाओं को सीधे भी किया जा सकता हैः इलाहाबाद बैंक, आंध्र बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिटी बैंक, कार्पोरेशन बैंक, देना बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, कोटक महिन्द्रा बैंक, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सिंडीकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, यस बैंक लिमिटेड।

अंशदान मनीऑर्डर के द्वारा भी भेजा जा सकता है जिस पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दिए जाने वाले अंशदान को आय कर अधिनियम की धारा 80(जी) के तहत कर देय आय से शत-प्रतिशत छूट प्राप्त है।