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October 23, 2013
बीजिंग, चीन

भारत गणराज्‍य के कोलकाता और चीन जन-गणराज्‍य के कुनमिंग के बीच नगरीय संबंध स्‍थापित करने पर समझौता

भारत गणराज्‍य का कोलकाता तथा चीन जन-गणराज्‍य का कुनमिंग (आगे से इन्‍हें पक्ष के रूप में जाना जाएगा)।

20 मई, 2013 को नई दिल्‍ली में हुए भारत गणराज्‍य के विदेश मंत्रालय और चीन जन-गणराज्‍य के विदेश मंत्रालय के बीच समझौते को स्‍मरण करते हुए भारत और चीन के स्‍थानीय प्रशासनों के बीच निकट सहयोग प्रोत्‍साहित करने और भारत तथा चीन के शहरों और राज्‍यों/प्रांतों के बीच सहयोग और संपर्क बढ़ाने के लिए।

लो‍क नीति, शिक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यटन तथा संस्‍कृति के क्षेत्र में घनिष्‍ठ सहयोग को प्रोत्‍साहित करने की इच्‍छा को आगे बढ़ाते हुए।

1. निम्‍न बातों पर सहमत हैं:-

(क). शहरों के बीच संबंध स्‍थापित करने तथा इस संबंध को लागू करने के तौर-तरीके बनाना।

(ख). नामित अधिकारियों सहित नियमित स्‍तर पर संपर्क बनाना।

(ग). शिक्षा, संस्‍कृति, खेल, युवा मामले, शहरी नियोजन, अपशिष्‍ट जल प्रबंधन, अवसंरचना, पर्यावरण, जनस्‍वास्‍थ्‍य तथा व्‍यापार तथा वाणिज्यिक शिष्‍टमंडलों के आदान-प्रदान के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाना।

(घ). इन उद्देश्‍यों की प्राप्ति के लिए शिष्‍टमंडलों का आदान-प्रदान संस्‍थानों के बीच क्रिया कलापों को बढ़ाना तथा पारस्‍परिक हित के क्षेत्रों में अनुभवों का आदान-प्रदान करना।

2. यह समझौता दोनों पक्षों पर कोई बाध्‍यकारी शर्तें लागू नहीं करता। इस समझौते में शामिल कोई भी बात दोनों पक्षों को पहले से कोई कदम उठाने तथा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के कानूनों के तहत कोई शर्त नहीं रखता।

3. दोनों देशों की राष्‍ट्रीय एजेंसियों यथा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का पूर्व एशिया प्रभाग तथा चीन इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सिटीज एसोसिएशन (सीआईएफसीए) के पूर्व परामर्श के साथ गतिविधियां शुरू की जाएंगी।

4. दोनों पक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि गतिविधियां शुरू करने के पहले और आदान-प्रदान को समर्थन देने से पहले वित्‍तीय संसाधन उपलब्‍ध हों। सामान्‍य व्‍यवहार के रूप में शिष्‍टमंडल भेजने वाला पक्ष अंतर्राष्‍ट्रीय भ्रमण, रहने और ठहरने संबंधी लागत वहन करेगा और स्‍वागतकर्ता पक्ष स्‍थानीय परिवहन लागत वहन करेगा।

5. दोनों पक्षों द्वारा हस्‍ताक्षरित तिथि से यह समझौता प्रभावी होगा और एक पक्ष द्वारा कम से कम तीन महीने पहले दूसरे पक्ष को लिखित नोटिस और समझौते को समाप्‍त करने का जब तक इरादा व्‍यक्‍त नहीं किया जाता त‍ब तक यह समझौता पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। समझौते की समाप्ति से चालू परियोजनाओं को पूरा करने के काम पर कोई असर नहीं होगा। इसके बाद कोई भी पक्ष मित्रतापूर्ण सलाह-मशविरे से आगे पांच साल की और अवधि के लिए नया समझौता कर सकता है।

6. इस समझौते के किसी प्रावधान की व्‍याख्‍या और क्रियान्‍वयन से उत्‍पन्‍न विवाद की स्थिति में विवाद दोनों पक्षों के बीच विचार-विमर्श और बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा।