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प्रधानमंत्री ने सामान्य कर वंचना निरोधी नियमों-जीएएआर पर व्यापक परामर्श प्रक्रिया और इसके दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए डॉ पार्थो शोम की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। पोर्टफोलियो निवेश कराधान से संबंधित एक और मुद्दा, विशेष रूप से अंतर्निहित परिसम्पत्ति भारत में होने पर अनिवासी परिसंपत्ति के हस्तांतरण पर आय कर अधिनियम में संशोधन के संदर्भ में है। यह आवश्यक है कि इस संशोधन के बाद पोर्टफोलियो निवेशकों और विदेशी संस्थागत निवेशकों की कर देनदारी में स्पष्टता रहे खासतौर पर तब जबकि ये निवेश पंजीकृत स्ट़ॉक एक्सचेंज के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति एवम् विनिमय बोर्ड-सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता हो और पूर्णतया पोर्टफोलियो निवेश के प्रारूप के अनुसार हो।
इस बारे में किसी भी स्पष्टीकरण को जीएएआर के दिशानिर्देशों के साथ सामंजस्य बैठाते हुए रखने की आवश्यकता है और इसे जीएएआर के बाहर के किसी अवशिष्ट चिन्ताओं का निराकरण करना होगा।
इसलिए प्रधानमंत्री ने विदेशी संस्थागत निवेशकों और पोर्टफोलियो निवेशकों पर इस संशोधन के प्रभावों के मुद्दे को जीएएआर पर विशेषज्ञ समिति को भेजने का फैसला किया है।